5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एकमुश्त भरने पर कितना टैक्स डिडक्शन मिल सकता है?
अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस का 5-साल का प्रीमियम एकमुश्त भरा है तो भी टैक्स डिडक्शन एक साथ पूरे अमाउंट पर नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स के सेक्शन-80D के तहत हर साल के हिसाब से ही डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसमें खुद और परिवार के लिए अधिकतम ₹25,000 और सीनियर सिटीजन्स के लिए ₹50,000 तक की छूट मिलती है।