ACP की सैलरी से काटकर ₹2 लाख दो: शख्स को 8 दिन अवैध हिरासत में रखे जाने पर इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शख्स को 8-दिन तक अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखने के एक मामले में यूपी सरकार को 6-सप्ताह के भीतर पीड़ित को ₹2 लाख मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। शख्स को शांति भंग की आशंका में हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुआवज़ा राशि एसीपी के वेतन से काटी जाए।