CGHS के नियमों में बड़ा बदलाव! दवा खरीदने पर रिंबर्समेंट हुआ आसान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थी अब ओपीडी की दवाएं बिना नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (एनएसी) के रिटेल शॉप से खरीद सकते हैं और उन्हें रिंबर्समेंट भी मिलेगा। अब तक सीजीएचएस के अंतर्गत कोई दवा वेलनेस सेंटर/अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने पर एनएसी लेना ज़रूरी होता था।

Load More