CJI बनते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने बदला तत्काल सुनवाई का नियम
सीजेआई बनते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई के नियम में बदलाव करते हुए मंगलवार को कहा कि मुकदमों को तत्काल सूचीबद्ध कराने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी। वकीलों को अब इसके लिए अनिवार्य रूप से ईमेल और पत्र के ज़रिए अर्ज़ी देनी होगी और तत्काल सुनवाई के लिए कारण भी बताना होगा।