DA पर SC का बड़ा फैसला, कहा- कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती सरकार

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा है कि राज्य सरकार महंगाई भत्ते/राहत (DA/DR) में बढ़ोतरी के दौरान कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महंगाई का असर दोनों पर समान होता है इसलिए अलग-अलग दरें तय करना मनमाना और असंवैधानिक है। अदालत ने केरल सरकार और KSRTC की अपील भी खारिज कर दी।

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