ED केस में बेल मिलने के बाद जेल से बाहर न आ सकें इसलिए CBI ने केजरीवाल को किया था अरेस्ट: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी केवल इसलिए की गई थी ताकि वह ईडी के मामले में मिली ज़मानत के बाद जेल से बाहर न आ सकें। एससी ने कहा कि केजरीवाल की 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं थी।