EPS बेनेफिट्स का लाभ लेने के लिए किन शर्तों को पूरा करना है ज़रूरी?

एंप्लॉयीज़ पेंशन स्कीम (EPS) के तहत सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। इसके लिए सब्सक्राइबर की नौकरी कम-से-कम 10 साल पूरी होनी चाहिए और इस दौरान पेंशन स्कीम में उसकी तरफ से रेगुलर कंट्रिब्यूशन होना चाहिए। सब्सक्राइबर 58 साल की उम्र में रिटायर करने के बाद ईपीएफए की तरफ से मंथली पेंशन का हकदार होगा।

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