F&O ट्रेडिंग करते हैं तो टैक्स के नियमों को जान लीजिए, नहीं तो मुश्किल में फसेंगे

इनकम टैक्स ऐक्ट के मुताबिक, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से की जाने वाली F&O ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव ट्रांज़ेक्शन नहीं माना जाता। F&O ट्रांज़ेक्शन को नॉन-स्पेकुलेटिव बिज़नेस इनकम माना जाता है इसपर 'बिज़नेस या प्रोफेशन से प्रॉफिट्स और गेंस' हेड के तहत टैक्स लगता है। इससे होने वाली इनकम (चाहे लॉस या प्रॉफिट) को आईटीआर में बतौर बिज़नेस इनकम दिखाना ज़रूरी है।

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