विदेश में छिपाई है प्रॉपर्टी या बैंक में जमा है पैसा? 31 दिसंबर तक मौका ऐसे करें खुलासा
विदेश में छिपी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट या दूसरी संपत्ति का खुलासा करने के लिए पात्र करदाताओं को FAST-DS 2026 योजना के तहत 31 दिसंबर 2026 तक मौका दिया गया है। इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर Form 1 भरना होगा। अघोषित विदेशी संपत्ति पर शर्तों के अनुसार 30% टैक्स और उतनी ही अतिरिक्त राशि देनी पड़ सकती है।