FASTag में ₹210 होने पर भी 'कम' बैलेंस के लिए शख्स पर लगा जुर्माना; NHAI व बैंक देगा 41 गुना हर्जाना

चंडीगढ़ के एक उपभोक्ता फोरम ने NHAI और एक पेमेंट्स बैंक को आदेश दिया है कि वे उस व्यक्ति को ₹4,100 का भुगतान करें जिससे पंजाब के एक टोल प्लाज़ा पर गलत तरीके से पैसे काटे गए थे। उसके FASTag वॉलेट में ₹210 थे लेकिन 'अपर्याप्त' बैलेंस के नाम पर उससे ₹200 की कटौती (फीस और जुर्माने) कर ली गई।

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