FD की मैच्योरिटी की सूचना न देने पर बैंक को रिटायर्ड वैज्ञानिक को ₹15.35 लाख देने का आदेश
हैदराबाद के उपभोक्ता आयोग ने FD की मैच्योरिटी की सूचना नहीं देने पर बैंक को रिटायर्ड वैज्ञानिक को ₹15.35 लाख से अधिक देने का आदेश दिया है। बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर मैच्योरिटी की नई तारीख दिसंबर 2028 और ब्याज दर 0% दिखाई गई थी। आयोग ने ₹25,000 का मुआवजा और ₹10,000 मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया है।