FSSAI ने डेयरी प्रोडक्ट्स से A1 व A2 लेबल हटाने का दिया आदेश, इसे बताया भ्रामक
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स कंपनियों समेत सभी फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स (एफबीओ) को डेयरी प्रोडक्ट्स से ए1 व ए2 लेबल हटाने का आदेश दिया है। बकौल एफएसएसएआई, डेयरी प्रोडक्ट्स पर ए2 लेबल एफएसएस ऐक्ट 2006 के अनुसार नहीं है और यह भ्रामक है। मौजूदा स्टॉक की बिक्री 6 महीने तक की जा सकती है।