HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम के साथ 'रिटायर्ड' नहीं जोड़ा जाना चाहिए: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है, "हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम को 'माननीय न्यायमूर्ति श्री...(रिटायर्ड)' की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए।" हाईकोर्ट ने कहा, "एचसी के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के मामले में उनका नाम 'न्यायमूर्ति श्री...' लिखने के बाद '...उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश...' शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है।"