HC ने केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट को बताया असंवैधानिक, IT नियमों में हुए बदलाव को किया खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी ऐक्ट में 2023 में हुए संशोधन को खारिज कर दिया है जो केंद्र को फर्ज़ी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-19 का उल्लंघन करता है। स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा और अन्य ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी।