HC ने पंजाब के 250 गांवों के पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, कहा- यहां अराजकता है
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के 250 गांवों के पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है और मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने पंचायत चुनाव अधिकारी की नियुक्ति पर सवाल उठाए और पूछा, "क्या सरकार सही से चुनाव करवा सकती है?" कोर्ट ने कहा, "यहां अराजकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है।"