HC ने बच्चा पैदा करने के लिए मृत व्यक्ति का स्पर्म उसके माता-पिता को सौंपने का दिया निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगाराम अस्पताल को एक मृत व्यक्ति के स्पर्म को सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के लिए उसके माता-पिता को सौंपने का निर्देश दिया है। बकौल हाईकोर्ट, कानून में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गौरतलब है, याचिकाकर्ता के कैंसर से पीड़ित अविवाहित बेटे ने जून 2020 में आईवीएफ लैब में अपना स्पर्म फ्रीज करा दिया था।