HC में अपनी दलीलों से छा जाने वाली केमिस्ट्री प्रोफेसर को लगा झटका, अब जेल में कटेगी ज़िंदगी
एमपी हाईकोर्ट ने डॉक्टर पति को करंट लगाकर मारने की आरोपी प्रोफेसर पत्नी को निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार रखी है। केमेस्ट्री की प्रोफेसर रह चुकी महिला ने हाईकोर्ट में खुद पक्ष रखते हुए इलेक्ट्रिक और थर्मल मार्क से जुड़ी दलील दी थी जिसका वीडियो वायरल हुआ था। 65-वर्षीय पति की मौत 2021 में हुई थी।