HRA क्लेम करने से काफी टैक्स बच जाएगा, जानें कौनसी गलतियां करने से बचें
लोग हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) से इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10 (13A) के तहत एग्ज़ेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, कुछ गलतियां जैसे कि किराए की फर्ज़ी रसीद देने या किराए से अधिक राशि लिखने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा, एचआरए क्लेम करने के लिए रेंट ऐग्रीमेंट होना चाहिए और मकान मालिक का पैन होना चाहिए।