IAS में चयन रद्द होने के बाद पूजा खेडकर की अग्रिम ज़मानत की याचिका हुई खारिज

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम ज़मानत की याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले यूपीएससी ने खेडकर का सिविल सेवा परीक्षा में हुआ चयन रद्द कर दिया था। खेडकर ने अपना व अपने माता-पिता का नाम बदलने के बाद अवैध तरीके से यूपीएससी परीक्षा के अधिक प्रयासों का लाभ उठाया था।

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