IT डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म में किया बदलाव, 87ए के तहत टैक्स रिबेट का दावा कर सकेंगे टैक्सपेयर्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट इयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने के दौरान सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट नहीं पा सकने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फॉर्म संख्या 2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ को अपडेट किया है। टैक्सपेयर्स अब रिवाइज़्ड या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर टैक्स रिबेट हासिल कर सकेंगे।

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