ITR का लेट रिटर्न भरने की लास्ट डेट से चूके तो लगेगा कितना जुर्माना?
31 जुलाई 2024 तक 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाने वाले लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। ₹5 लाख से अधिक की आय वालों को 31 दिसंबर को या उससे पहले फाइल करने पर ₹5,000 और 31 दिसंबर के बाद ₹10,000 जुर्माना देना होगा।