ITR खुद फाइल करना बेहतर या टैक्स एक्सपर्ट करें हायर? जानें किसके लिए क्या है सही

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सैलरी और बैंक ब्याज जैसी सामान्य इनकम वाले लोग खुद ITR फाइल कर सकते हैं। वहीं, कैपिटल गेन्स, F&O ट्रेडिंग, क्रिप्टो, विदेशी असेट्स, बिज़नेस इनकम/आय के कई स्रोत होने पर एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर है। ऐसे मामलों में टैक्स नियम और रिपोर्टिंग जटिल होने के कारण गलती से टैक्स नोटिस मिलने का जोखिम बढ़ सकता है।

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