ITR दाखिल करने के बाद ज़रूरी है ऑनलाइन सत्यापन, जानिए कैसे करें

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ऑनलाइन सत्यापन ज़रूरी होता है। इसके लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर असेसमेंट इयर, पैन नंबर और आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर डालकर 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें। फिर 6-डिजिट का ओटीपी डालकर अगर 30-120 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो 'ओके' पर क्लिक करें।

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