ITR देर से फाइल करने पर भी मिलेगा TDS रिफंड? संसदीय समिति ने दिए बड़े सुझाव
रिपोर्ट्स के अनुसार, संसदीय समिति ने सरकार से डेडलाइन के बाद आईटीआर भरने वालों पर कोई पेनल्टी नहीं लगाने और उन्हें टीडीएस रिफंड देने की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने यह सुझाव भी दिया कि धार्मिक और परमार्थ न्यासों को दिए गए गुमनाम दान को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।