ITR फॉर्म भरने में हो गई गलती? जानें क्या है इसे सुधारने का तरीका
आईटीआर फॉर्म भरते समय गलती होने पर इसे सुधारने के लिए रिवाइज़्ड रिटर्न दाखिल करना होगा और हर रिवाइज़्ड रिटर्न को 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना ज़रूरी है। ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया तो रिटर्न को अमान्य माना जाएगा। वहीं, रिटर्न प्रोसेस हो चुका है तो सेक्शन 154 के तहत 'Rectification' टैब से पोर्टल पर छोटी-मोटी गलतियां सुधार सकते हैं।