ITR फॉर्म्स में करदाताओं को कौन-कौन सी नई जानकारियां देनी होंगी?

CBDT ने असेसमेंट इयर 2026-27 के लिए ITR फॉर्म्स में बदलाव किए हैं जिसमें F&O ट्रेडिंग, राजनीतिक चंदे और प्रिज़म्प्टिव करदाताओं के निवेश से जुड़ी नई जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। ITR-1 की पात्रता बढ़ाते हुए अब इसमें अधिकतम 2 घर की संपत्ति वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया जबकि पहले ऐसे करदाताओं को आईटीआर-2 भरना अनिवार्य था।

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