इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AY 2026-27 के लिए ITR भरते समय प्राइमरी पते के साथ-साथ एक सेकेंडरी पता देना भी ज़रूरी कर दिया है। इसका उद्देश्य गलत या पुराने पते के कारण होने वाली संचार संबंधी समस्याओं को कम करना है। अगर प्राइमरी पता पुराना हो/उस तक पहुंचा न जा सके तो विभाग वैकल्पिक पते पर संपर्क कर सकेगा।