ITR भरते समय सीनियर सिटीज़न को कौनसे इनकम सोर्स भूलकर भी नहीं छिपाने चाहिए?
'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद पूर्व नियोक्ता से मिलने वाली पेंशन आमतौर पर टैक्सेबल होती है और इसे ITR दाखिल करते समय ज़रूर घोषित करना चाहिए। वहीं, फैमिली पेंशन, शेयर/म्यूचुअल फंड/संपत्ति की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन, निवेश से प्राप्त डिविडेंड आय और जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाली कर योग्य राशि भी बतानी चाहिए।