ITR भरने में हो गई गलती? बिना किसी जुर्माने के मिलता है रिटर्न सुधारने का मौका

ITR भरते समय गलती होने पर सुधारने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत रिवाइज़्ड रिटर्न दाखिल करना होगा जिसमें कोई अलग जुर्माना नहीं लगाया जाता है। अगर इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न की जांच पूरी कर ली है तो रिवाइज़्ड रिटर्न नहीं भर सकते हैं। समयसीमा में रिवाइज़्ड रिटर्न से चूकने पर आईटीआर-यू का विकल्प बचता है।

Load More