ITR भरने में हुई गलती तो पड़ जाएंगे लेने के देने, जुर्माना लगेगा 200%

टैक्स एक्सपर्ट संदीप सहगल के मुताबिक, इनकम छुपाना, झूठे डिडक्शन या एक्सेम्प्शन क्लेम करना या गलत जानकारी देना इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 270A के तहत गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा, "जानबूझकर गलत जानकारी दिए जाने को 'मिसरिपोर्टिंग' मानते हैं...जिसपर 200% तक जुर्माना लग सकता है। सही और प्रमाणिक जानकारी देना जुर्माना से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है।"

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