ITR में कुछ छूट गया है तो अब भी है अंतिम मौका! जानें क्या है आईटीआर-यू?

ITR-U के ज़रिए टैक्सपेयर आकलन वर्ष खत्म होने के 4 साल के भीतर छूटी हुई इनकम घोषित कर सकते हैं। जिन्हें ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करने के बाद लगता है कि कोई जानकारी छूट गई थी तो वे इसे भर सकते हैं। FY2020-21 के लिए 31 मार्च 2026 तक ITR-U फाइल कर सकते हैं।

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