LGBTQ समुदाय के लोग खोल सकते हैं संयुक्त बैंक खाता: वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक एडवाइज़री में स्पष्ट किया है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग संयुक्त बैंक खाते खोल सकते हैं और समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया है कि आरबीआई ने 21 अगस्त को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस संबंध में एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है।