भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों और अल्पसंख्यकों के लिए पासपोर्ट-वीजा नियमों में ढील दी
भारत सरकार ने 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2026' के तहत पाकिस्तानी नागरिकों, अफगानिस्तान-बांग्लादेश-पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों, श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को पासपोर्ट व वीजा नियमों में छूट दी है। यह छूट उन्हें मिलेगी जो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए और दस्तावेज नवीनीकरण में असमर्थ हैं। पाकिस्तान में शादी न करने वाले, कोई संपत्ति न खरीदने वाले होंगे पात्र।