NCLT ने GVK Power and Infra के खिलाफ दिया दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश
नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की हैदराबाद बेंच ने कर्ज़ नहीं चुकाने पर जीवीके पावर ऐंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एनसीएलटी का यह फैसला आईसीआईसीआई बैंक की एक याचिका पर आया है। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा पांच अन्य बैंक कंपनी से करीब ₹18,000 करोड़ की रिकवरी की मांग कर रहे हैं।