NPS खाता कब माना जाता है निष्क्रिय और बंद पड़े खातों पर कितनी लगती है पेनल्टी?
NPS (नैशनल पेंशन सिस्टम) खाता तब निष्क्रिय या 'फ्रोज़न' माना जाता है जब ग्राहक एक वित्तीय वर्ष में टियर-I खाते में न्यूनतम अनिवार्य राशि ₹1000 का योगदान करने में विफल रहता है। निष्क्रिय खाते पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 10% लगेगा और इस अकाउंट को दोबारा ऐक्टिव करने के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू करना होगा।