NPS में नया नियम लागू, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की होगी अलग कैटेगरी

PFRDA ने नैशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की कॉर्पोरेट स्कीम में बड़ा बदलाव करते हुए इस स्कीम को सरकारी संस्थाएं और गैर-सरकारी कानूनी संस्थाएं में बांट दिया गया है। वहीं, PFRDA ने NPS से जुड़े PoP चार्ज स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए गैर-सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए सालाना चार्ज AUM का 0.20% तय किया है।

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