PayU को ‘पेमेंट एग्रीगेटर' के रूप में RBI से मिली मंजूरी

डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर PayU को भारतीय रिजर्व बैंक से ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। कंपनी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। आरबीआई ने जनवरी 2023 में पेयू के ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ को लेकर जमा आवेदन वापस कर दिए थे और उन्हें 120 दिनों के भीतर फिर से जमा करने को कहा था।

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