PF पर मिलने वाले ब्याज पर भी लगता है टैक्स, जानें कितनी है छूट सीमा
EPFO के सदस्यों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते में जमा पैसे पर सरकार ब्याज देती है लेकिन यह पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होता है। अगर किसी वित्तीय वर्ष में कर्मचारी योगदान ₹2.5 लाख तक है तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री रहता है लेकिन ₹2.5 लाख से ऊपर के योगदान पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो जाता है।