PM मोदी की डिग्री को नहीं किया जाएगा सार्वजनिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की पढ़ाई के रिकॉर्ड और डिग्री को सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती।