PNGRB का नया नियम लागू, डेटा छिपाया या देरी की तो रोज़ लगेगा ₹10 लाख का जुर्माना

ज़ी न्यूज़ के मुताबिक, पेट्रोलियम और नैचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने तेल-गैस सेक्टर की कंपनियों के लिए नए डेटाबैंक नियम लागू किए हैं। रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को समय पर सटीक जानकारी देनी होगी। नियम तोड़ने/गलत डेटा देने पर कंपनियों पर ₹1 करोड़ तक की पेनल्टी और लगातार उल्लंघन पर ₹10 लाख/दिन का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।

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