आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) संबंधित मानदंडों का पालन न करने के कारण फिनटेक कंपनी फोनपे लिमिटेड पर ₹21 लाख का जुर्माना लगाया है। बकौल आरबीआई, अक्टूबर 2023-दिसंबर 2024 के ऑपरेशन्स में पाया गया कि फोनपे के एस्क्रो अकाउंट में दिन के अंत में शेष राशि बकाया पीपीआई के मूल्य से कम थी जिसकी सूचना नहीं दी गई थी।