RBI ने नावी फिनसर्व को 20 अक्टूबर तक अप्रूव्ड होम लोन को वितरित करने की दी अनुमति
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नावी फिनसर्व को 20 अक्टूबर 2024 तक अप्रूव किए गए होम लोन को वितरित करने की इजाज़त दे दी है। दरअसल, आरबीआई ने अत्यधिक ब्याज दरों और नियमों का अनुपालन ना करने को लेकर कार्रवाई करते हुए नावी फिनसर्व को 21 अक्टूबर 2024 से लोन स्वीकृत करने और देने पर रोक लगा दी थी।