RBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए बढ़ाई KYC सुविधा
RBI ने मौजूदा KYC सुविधा का विस्तार करते हुए इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) को शामिल किया है। अब FPIs विदेश में ही अपने दस्तावेज़ों का प्रमाणन करा सकेंगे। दस्तावेज़ों को भारत में पंजीकृत किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की विदेशी शाखा के अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित कराया जा सकेगा। पहले यह सुविधा सिर्फ भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए थी।