RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर के लिए जारी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट ‘एग्रीगेटर’ के लिए नियमों को और मजबूत बनाने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किया है। इसका उद्देश्य भुगतान एन्वॉयरन्मेंट को मजबूत करना है। आरबीआई ने ड्राफ्ट पर 31 मई, 2024 तक टिप्पणियां मांगी हैं। पेमेंट एग्रीगेटर वे मध्यस्थ इकाइयां होती हैं, जो ग्राहकों और व्यापारियों के बीच पेमेंट को आसान बनाती हैं।