SBI ने पति के लोन के लिए विधवा की FD से काटे लगभग ₹20 लाख, HC ने दिया रिफंड का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के कर्ज़ की वसूली के लिए विधवा महिला की एसबीआई एफडी से काटे गए ₹19,90,693 लौटाने का आदेश दिया है। महिला के पति ने 2020 में ₹15 लाख कर्ज़ लिया था और 2021 में कर्ज़दार की मौत हुई थी। एसबीआई ने एफडी एक से दूसरी शाखा भेजकर राशि काटी और फिर एफडी वापस स्थानांतरित कर दी।

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