SC के एलजी को एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार देने के बाद एमसीडी पर क्या होगा असर?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमैन मनोनित करने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही एमसीडी की 12 ज़ोनल वॉर्ड कमिटियों व स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव जल्द होने की उम्मीद है। एल्डरमैन मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते लेकिन उन्हें स्टैंडिंग कमिटी में मतदान करने का अधिकार है।