SC की मंज़ूरी के बाद भी हाईकोर्ट्स में नहीं हुई 'विशेष उद्देश्य के लिए' जजों की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट्स में 18 लाख से अधिक लंबित आपराधिक मुकदमों के निस्तारण के लिए 'एड-हॉक' (विशेष उद्देश्य के लिए) जजों की नियुक्ति की अनुमति देने के बावजूद कोई नियुक्ति नहीं हुई। अधिकारियों के अनुसार, 25 हाईकोर्ट्स में से किसी ने भी एड-हॉक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश नहीं की।

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