नाबालिग को रिहा करो, क्राइम रिकॉर्ड वालों के अलावा किसी पर न हो कार्रवाई: CJP प्रोटेस्ट पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि जंतर-मंतर व अन्य राज्यों में सीजेपी के नेतृत्व में हुए छात्रों के प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने 18-वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का भी आदेश दिया। बकौल कोर्ट, आपराधिक इतिहास वाले प्रदर्शनकारियों को राहत नहीं मिलेगी।