SC ने अदाणी पोर्ट्स को दी गई 108 हेक्टेयर भूमि वापस लेने के गुजरात HC के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह को राहत देते हुए अदाणी पोर्ट्स से कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह के पास 108 हेक्टेयर भूमि वापस लेने के निर्देश देने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अदाणी समूह की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने कंपनी को सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश पारित किया था।