SC ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ भड़काऊ कविता मामले में दर्ज FIR की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा भड़काऊ कविता मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर ज़ोर दिया और पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। सांसद ने सोशल मीडिया पर 'ए खून के प्यासे बात सुनो' कविता के साथ एक वीडियो शेयर किया था।

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